प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना एक सरकारी योजना है जो 2019 में शुरू की गई थी। यह योजना भारतीय नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है जो न्यूनतम आयु के बाद नियमित रूप से काम करते हैं। इस योजना के तहत, सरकार योग्य लोगों को न्यूनतम पेंशन का मासिक भुगतान करती है ताकि वे वृद्धावस्था में आराम से जीवन बिता सकें।
यहां PM-SYM योजना के कुछ महत्वपूर्ण विवरण हैं:
1. पात्रता: योजना के तहत निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिक पात्र हैं:
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच
- न्यूनतम कार्यकाल: न्यूनतम 20 वर्ष काम करना
- योग्यता: योग्यता मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य कार्यों में रहना
2. योजना की फायदे: PM-SYM योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- न्यूनतम मासिक पेंशन: योग्यता प्राप्त करने पर पंजीकृत श्रमिकों को वृद्धावस्था में न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त होती है।
- परिवारिक पेंशन: यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को विधवा पेंशन या बच्चे की पेंशन प्राप्त होती है।
3. आवेदन प्रक्रिया: PM-SYM योजना के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हैं।
- ऑफ़लाइन आवेदन: उम्मीदवार अपने नजदीकी नगर निगम, नगर परिषद, या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां वे आवेदन पत्र भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ साथ जमा करेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक PM-SYM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
4. आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- वैध बैंक खाता विवरण
- पहचान-पत्र की प्रमाणित प्रतियां (जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
- पंजीकृत कार्यकारी संगठन के तरफ से प्रदान की गई प्रमाणित प्रतियां
PM-SYM योजना का उद्देश्य गरीब श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा से लाभान्वित करना है। यह उन्हें वृद्धावस्था में एक सुरक्षित और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने का एक कदम है।